उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने “भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ–2025” को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब छोटे भूखंडों पर घर और दुकानें बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा।

इस नए नियम के अनुसार, जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है, वहां 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर दुकानें, ऑफिस और यहां तक कि शॉपिंग मॉल भी बनाए जा सकेंगे। साथ ही 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर नक्शा पास कराए बिना निर्माण की अनुमति होगी।

इस कदम का उद्देश्य आम नागरिकों को विकास प्राधिकरणों की जटिल प्रक्रियाओं से राहत दिलाना और अवैध निर्माण को वैध करना है। इससे छोटे व्यापारियों, गृह निर्माणकर्ताओं और निवेशकों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह फैसला प्रदेश में शहरी विकास को गति देगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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